उत्तर प्रदे’ा के मुख्यमंत्री श्री अखिले’ा यादव ने राज्य में नये महाविद्यालयों व संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों व संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त वि”ायों व पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी ‘ाासनादे’ाों के अनुसार मानकों के निर्धारण तथा इनके पालन के निर्दे’ा दिए हैं। इसके साथ ही अनापत्ति/क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार राज्य वि’वविद्यालयों के कुलपतियों की अध्यक्षता में गठित समिति को दे दिया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्दे’ाों के क्रम में सचिव उच्च ि’ाक्षा श्री सु’ाील कुमार द्वारा यह ‘ाासनादे’ा आज जारी कर दिया गया। ये आदे’ा तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदे’ा के समस्त मण्डलायुक्तों को निर्देि’ात किया गया है कि उनके कार्यक्षेत्र में लिम्बत अनापत्ति/क्लीयरेंस सम्बन्धी प्रस्तावों को सम्बन्धित वि’वविद्यालयों को तत्काल प्रेि”ात कर दें। साथ ही राज्य वि’वविद्यालयों के समस्त कुलसचिवों को निर्देि’ात किया गया है कि उनके कार्य क्षेत्र में प्रस्तावित अनापत्ति/क्लीयरेंस सम्बन्धी प्रस्तावों को गठित समिति के समक्ष तत्काल प्रेि”ात करें।
श्री सु’ाील कुमार ने बताया कि इससे पूर्व दिनांक 29 जून, 2009 को जारी ‘ाासनादे’ा निरस्त कर दिया गया है। आज जारी ‘ाासनादे’ा के अनुसार अनापत्ति/क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सम्बन्धित वि’वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति को दे दिया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सम्बन्धित वि’वविद्यालय के कुलपति अपने स्तर से समिति में सदस्य नामित करेंगे। कुलपति इस समिति में जहां पर महाविद्यालय स्थित/प्रस्तावित है, उस जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सदस्य के रूप में ‘ाामिल करेंगे, ताकि भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों का समुचित परीक्षण समिति कर सके।
उन्होंने बताया कि इस समिति द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान से अनापत्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के बाद अनु’ांसा/संस्तुति प्रदान की जाएगी, जिसके क्रम में अनापत्ति/क्लीयरेंस का आदे’ा सम्बन्धित वि’वविद्यालय निर्गत करेगा। उन्होंने बताया कि यह आदे’ा राज्य सरकार की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर वि’ो”ा अपील में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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