उत्तर प्रदे’ा में ‘ाारीरिक रूप से विकलांगजनों की राजकीय सेवाओं में बैकलाग पर सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेंगी। इस सम्बन्ध में स्प”ट किया गया है कि जिस विभाग के लिए भर्ती की जा रही है उसके विभागाध्यक्ष द्वारा ही रिक्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करके, रेडियो, दूरदर्शन एवं रोजगार कार्यालयों में रिक्तियाँ अधिसूचित करके किया जाये।
विकलांग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री वी0एन0गर्ग ने बताया कि ‘ाारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती चयन समिति द्वारा की जायेगी। जिसमें अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष होंगे।
प्रमुख सचिव विकलांग कल्याण ने बताया कि विभागाध्यक्ष के अलावा कई कार्यालय अध्यक्ष बैकलॉग की भर्तियाँ कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है एवं ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था इसलिए की गयी है, जिससे विकलांगजनों को अनाव’यक रूप से अधिक भाग दौड़ न करनी पड़े।
प्रमुख सचिव विकलांग कल्याण ने बताया कि विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती चयन समिति द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस समिति में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा निदिZ”ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष एवं अनुसूतिचत जाति, जनजाति का न हो तो पिछड़े वर्ग से कोई अधिकारी का नाम निदिZ”ट किया जायेगा। नि:’ाक्तता का एक वि’ो”ाज्ञ जो सरकार द्वारा विकलांग कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा निदिZ”ट किया गया हो, सदस्य होगा। सम्बन्धित नि:’ाक्तता का एक वि’ो”ाज्ञ चिकित्सक जिसे सरकार को विकलांग कल्याण विभाग में यथा स्थिति प्रमुख सचिव व सचिव द्वारा निदिZष्टि किया जायेगा। सदस्य के रूप में ‘ाामिल किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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