उर्वरकों की बोरी पर छपे मूल्य देख कर ही उर्वरक खरीदें प्रति बोरी सामान्य यूरिया का मूल्य 300.80 रूपये -कृषि मंत्री

Posted on 09 August 2012 by admin

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने बताया है कि यूरिया उर्वरक का मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसमें 50 कि0ग्रा0 सामान्य यूरिया की बोरी का मूल्य 300 रूपये 80 पैसे है तथा नीम कोटेड यूरिया का मूल्य 314 रूपये 82 पैसे है। उन्होंने बताया कि कुछ चालाक किस्म के उर्वरक व्यवसायी यूरिया तथा अन्य उर्वरक के बोरे पर छपे हुये मूल्य को मिटाकर उस पर अधिक मूल्य अंकित कर बेच रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे सहकारी समितियों, यू0पी0 एग्रो, गन्ना संघ, पी0सी0एफ0, इफको, कृभको एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध यूरिया तथा अन्य उर्वरक बोरे पर अंकित मूल्य को अवश्य देखे कि छपे हुये मूल्य को मिटाकर विक्रय मूल्य पुनः तो नहीं लिखा गया है। यदि ऐसा है तो तत्काल जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा उर्वरक कन्ट्रोल रूम कृषि भवन, लखनऊ में फोन नं0 0522-2206925 पर सूचना दें।
कृषि मंत्री ने बताया कि कुछ जनपदों में उर्वरक व्यवसाईयों द्वारा यूरिया उर्वरक का अनाधिकृत भंडारण कर कृत्रिम आभाव उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसे जनपदों हेतु कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर कार्यवाही करायी जा रही है। शासन स्तर से भी प्रदेश के जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं, यू0पी0 एग्रो, पी0सी0एफ0, गन्ना संघ, इफको, कृभकों एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं के गोदामों तथा थोक एवं फुटकर व्यवसाईयों के गोदामों, भण्डारों की जाॅच करायी जाये।
कृषि मंत्री ने बताया कि नियंत्रण मुक्त फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एन0पी0के0 व एम0ओ0पी0 के मूल्यों में प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा गत   01 जून से वृद्धि की गयी है। प्रदेश में इस से पूर्व उपलब्ध 5.11 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 3.25 लाख मी0टन एन0पी0के0, 0.42 लाख मी0टन एम0ओ0पी0 को पुराने दरों पर ही बेचा जायेगा। उन्होंने बताया कि उर्वरकों के प्रत्येक बोरे पर अधिकतम बिक्री मूल्य छपा रहता है। बोरी पर अंकित उर्वरक मूल्य को देखकर ही भुगतान करें तथा कैश मेमो (रसीद) अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि बोरे पर छपे मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाना दण्डनीय अपराध है। यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा बोरे पर छपे मूल्य से अधिक की माॅग की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु जनपद के जिलाधिकारी अथवा जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को तत्काल सूचित करें।
श्री आनंद सिंह ने बताया कि जनपदों में गत् 01 जून से पूर्व से भण्डारित एवं उपलब्ध डी0ए0पी0, एन0पी0के0 व म्यूरेट आॅफ पोटाश बोरे पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही पुरानी दरों पर बेचा जायेगा। पुरानी दरें डी0ए0पी0 की 910.00 रूपये प्रति बोरी, एन0पी0के0 12ः32ः16 की 823.60 रूपये व म्यूरेट आॅफ पोटाश की मूल्य 680.00 रूपये प्रति बोरी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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