उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 खण्ड-(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ‘उत्तर प्रदेष लोक सेवा (अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संषोधन,द्वितीय अध्यादेष-2012 पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इस अध्यादेष के अनुसार मूल अधिनियम-1994 की धारा-3 में से उप धारा-7 निकाल दी गयी है। यह अध्यादेष 7 मई 2012 से प्रभावी होगा।
उल्लेखनीय है कि यह अध्यादेष दिनांक 7.5.2012 को उच्चतम न्यायालय के आदेष दिनांक 27.4.2012 को दिये गये निर्णय के आधार पर जारी किया गया था। अध्यादेष को विधेयक के रूप में विधान मण्डल के दिनांक 28.5.2012 से शुरू हुए सत्र में विधान सभा से पारित किया गया है। परन्तु विधान परिषद प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1956 के नियम-159 के अनुसार विधान परिषद की प्रवर समिति को भेजा गया है। इसलिए सदन में प्रस्तुत विधेयक पारित नहीं हो सका।
अतः राज्यपाल द्वारा द्वितीय अध्यादेष-2012 की इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गयी है, जिससे कि अध्यादेष द्वारा पूर्ववत कार्य सम्पादित होता रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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