जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारियों को उर्वरक गोदामों पर छापे मारने के कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देश

Posted on 09 August 2012 by admin

छपे मूल्य से अधिक मांगे जाने पर किसान जिलाधिकारी या जिला कृषि अधिकारी को तत्काल बतायें-आलोक रंजन

सरकार को इस आशय की शिकायतंे प्राप्त हो रही हैं कि कुछ चालाक किस्म के उर्वरक व्यवसायी यूरिया की कालाबाजारी में लिप्त हैं तथा अन्य उर्वरकों के बोरे पर छपे हुए मूल्य को मिटाकर उस पर अधिक मूल्य अंकित कर उस पर उर्वरक बेच रहे है। यूरिया उर्वरक की दरें नियंत्रण प्रणाली के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित हंै, जिसमें 50 कि0ग्रा0 सामान्य यूरिया की बोरी का मूल्य रू0 300.80 है तथा नीम कोटेड यूरिया का मूल्य रू0 314.82 है।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसानों से अनुरोध किया है कि निजी विक्रेताओं, सहकारी समितियों, यू0पी0 एग्रो, गन्ना संघ पी0सी0एफ0 एवं इफको, कृभकों के उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध यूरिया तथा अन्य उर्वरक बोरे पर अंकित मूल्य को अवश्य देखे कि कहीं छपे हुए मूल्य को मिटाकर विक्रय मूल्य पुनः तो नहीं लिखा गया है। यदि ऐसा है तो तत्काल जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा उर्वरक कन्ट्रोल रूप कृषि भवन, लखनऊ में फोन नं0 0522-2206925 पर सूचना दें। बोरे पर छपे मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाना एक दण्डनीय अपराध है। कतिपय जनपदों में उर्वरक व्यवसाईयों द्वारा यूरिया उर्वरक का अनाधिकृत भंडारण कर कृत्रिम आभाव उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसे जनपदों हेतु कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर कार्यवाही करायी जा रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है तथा निर्देश प्रसारित कर दिये गये है कि निजी क्षेत्र के उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं, यू0पी0 एग्रो, पी0सी0एफ0, गन्ना संघ एवं इफको, कृभको को उर्वरक गोदामों तथा थोक एवं फुटकर व्यवसाईयों के गोदामों, भण्डारों पर तत्काल छापे की कार्यवाही करायी है तथा नियमित रूप से छापा मारी की कार्यवाही जारी रखी जायेंगी।
प्रदेश में 01.06.2012 से पूर्व उपलब्ध 5.11 मी0 टन डी0ए0पी0 3.25 लाख मी0टन एन0पी0के0, 0.42 लाख मी0 टन एम0ओ0पी0 को पुराने दरों पर ही बेचा जायेगा। उर्वरकों के प्रत्येक बोरे पर अधिकतम बिक्री मूलय छपा रहता है। किसान भाई बोरी पर अंकित उर्वरक मूल्य को देखकर ही भुगतान करें तथा कैश मेमो (पर्ची) अवश्य प्राप्त करें, अतः यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा बोरे पर छपे मूल्य से अधिक की माँग की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु जनपद के जिलाधिकारी अथवा जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को तत्काल सूचित करें, जिससे शासन की अपेक्षानुसार कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक विशेषकर यूरिया उपलब्ध करायी जा सके। यहाँ यह भी आवश्यक है कि उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ प्रतिष्ठानों पर नियमित निरीक्षण किया जाता रहे तथा दोषी व्यवसाईयों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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