आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 के अधीन उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट ;61वां संशोधनद्ध रूल्स, 2012 प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित संशोधन के लिए सभी सम्बंधित लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गए हैं। ये आपत्तियां और सुझाव प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को संबोधित करते हुए लिखित में भेजी जा सकती हैं। शासन द्वारा केवल उन्हीं आपत्तियों व सुझावों पर विचार किया जाएगा जो प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्राप्त होंगी।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री प्रवीर कुमार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट रूल्स के नियम 5 के अधीन उपनियम (क) में जो संशोधन प्रस्तावित है उसके अनुसार अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत परिषद् के किसी साधारण सदस्य के हस्ताक्षर से जारी चेक के सिवाय नगरपालिका निधि से धन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अधिक्रांत परिषद् के मामले में प्रशासक और अधिशासी अधिकारी अथवा प्रशासक और अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी चेक के सिवाय नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा, परन्तु कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य देयों का भुगतान केवल अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक पर नगरपालिका निधि से कर दिया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com