उत्तर प्रदेश सरकार ने सतही पम्पसेट के क्रय हेतु सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को 4,500 रुपये तथा सीमान्त कृषकों को 6000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 9000 रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।
लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में किसानों को सतही जल संसाधनों के उपयोग हेतु अनुदान पर पम्पसेट देने की योजना सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड एवं इलाहाबाद जनपद में यमुना पार के पठारी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के किसानों को पम्पसेट क्रय करने के लिए केवल 3000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पम्पसेट की इकाई लागत 18000 रुपये मानते हुए सतही पम्पसेट योजना में सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 4500 रुपये, सीमान्त कृषकों को लागत का 33.33 प्रतिशत अधिकतम 6000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 9000 रुपये का अनुदान दिया जाये।
इसके अतिरिक्त इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली में भी किया जाय।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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