उत्तर प्रदेश के पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत् कक्षा एक से पांच तक के छात्र-छात्राओं को 25 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 40 रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 10 के छात्र-छात्राओं को 60 रुपये प्रतिमाह की दर से छा़त्रवृत्ति दी जाती है।
इस छात्रवृत्ति के संबंध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती लीना जौहरी द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यह छात्रवृत्ति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मदरसा शिक्षा परिषद तथा संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र-छात्राओं को अनुमन्य होगी। इस छात्रवृत्ति योजना से ऐसे छात्र-छात्रायें लाभान्वित होंगे जो केवल उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत हैं और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। साथ ही यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र-छात्राओं को अनुमन्य होगी जिसके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम् एक लाख रुपये है।
प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं में छात्रवृत्ति का नगद भुगतान किया जायेगा, जबकि कक्षा 9 से 10 के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये उनके खातों में अंतरित की जायेगी। छात्रवृत्ति का वितरण एक ही किस्त में किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वदशम् कक्षाओं की छात्रवृत्ति की स्वीकृति व वितरण ग्राम प्रधान की अध्यक्षता गठित समिति द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस छात्रवृत्ति की स्वीकृति व वितरण किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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