जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए 26 सितम्बर 2012 तक जनपद में निषेधाज्ञा जारी कर दी हैं उन्होंने आदेश में कहा कि विभिन्न धार्मिक पर्वो, विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन आदि को दृष्टिगत रखते हुए आम जन जीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में धारा 144 लागू की गई हैं।
उन्होंने कहा हे कि किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं करेगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा और न ही विररित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्ति जनक बातों को प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना नही कर सकेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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