उत्तर प्रदेश में लोकहित में अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के आदेशानुसार लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर, इसके घटक समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सभी सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दी गई है।
उच्च शिक्षा सचिव श्री सुशील कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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