पात्रता सूची आगामी 31 अगस्त तक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कराई जायेगी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवार जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की (बी0पी0एल0) सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय योजना या किसी अन्य पंेशन योजना यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पंेशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, को वित्तीय सहायता देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सदाकान्त ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए गरीबी रेखा के सम्बन्ध में औसत पांच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 25,546 रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष की अधिकतम आय सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की परिभाषा में स्वयं/स्त्री/पुत्र /अविवाहित पुत्री/माता/भाई या अन्य कोई सदस्य जो साथ में रहता हो तथा एक ही चूल्हे का बना खाना खाता हो, पात्र होंगे।
श्री सदाकान्त ने बताया कि योजना के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को रखा जायेगा और यदि महिला मुखिया न हो तो पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाया जायेगा।
प्रमुख सचिव की ओर से समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजे गये पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी परिवारों को 400 रूपये प्रति माह की दर से दो छमाही किश्तों में पेंशन की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम छमाही की पेंशन की धनराशि माह अगस्त, सितम्बर 2012 में तथा द्वितीय छमाही पेंशन की धनराशि माह नवम्बर दिसम्बर 2012 में प्रेषित की जायेगी।
श्री सदाकान्त ने बताया कि लाभार्थी के द्वारा किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता खोलकर इसका लाभ लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों को यदि किसी अन्य योजना जैसे बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय कार्यक्रम अथवा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है तो वह इस योजना में स्वतः अपात्र हो जायेंगे और उसका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जायेगा।
प्रमुख सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 15.01.2010 द्वारा लागू उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना में भी चयन का यही आधार था उस योजना में चयनित लाभार्थियों की सूची जनपदों में तथा विभागीय वेबसाइट पर भी पूर्व से ही उपलब्ध है। सामान्यतः उन समस्त लाभार्थियों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत अर्ह माना जायेगा। परन्तु नई योजना में सम्मिलित करने से पूर्व उन लाभार्थियों का आगामी 31 जुलाई, तक एक बार सत्यापन अवश्य करा लिया जाय तथा जो लाभार्थी कतिपय कारणों से अपात्र हो जायें, उनके कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें सूची से अलग कर दिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले लाभार्थी परिवार यदि किन्हीं कारणों से पूर्व में सम्मिलित होने से रह गये हों अथवा अब पात्रता की शर्तों के आधार पर पात्र हो गये हो, को सूची में सम्मिलि कर लिया जाय।
प्रमुख सचिव ने सूची को अन्तिम रूप देते हुए आगामी 31 अगस्त, तक उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने तथा विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। इस योजना का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य सहयोगी विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। लाभार्थियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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