उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 12वें/13वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों का आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान हेतु दिनांक 07 मार्च 2010 को जारी शासनादेश को पुनः बहाल कर दिया गया है। इस शासनादेश के अनुरूप अब स्थानीय नगर निकाय इन कार्यों के आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान के लिये पुनः सक्षम हो गये हंै। पूर्व में इस कार्य के लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकृत थी।
प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री प्रवीर कुमार द्वारा जारी एक शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के कारण आ रही कठिनाइयों के मद्देनज़र दिनांक 7 मार्च, 2010 को जारी शासनादेश की व्यवस्था को बहाल किया गया है। मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों द्वारा अब केवल विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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