भत्ते के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त
आवेदन पत्र के प्रारूप का सरलीकरण किया गया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के विषय में विभिन्न स्रोतों से सरकार के संज्ञान में आ रही बेरोजगार आवेदकों की कठिनाइयों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली-2012 में तत्काल संशोधन तथा आवेदन पत्र के प्रारूप के सरलीकरण के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, सेवायोजन श्री शैलेश कृष्ण द्वारा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब बेरोजगारी भत्ता का लाभ 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार प्राप्त कर सकेंगे, पहले आयु सीमा 30 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही अब 15 अप्रैल तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की शर्त परिवर्तित करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक पंजीकरण करने वाले आवेदकों को इस वित्तीय वर्ष में उनके आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त अगले माह से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सकेगा।
संशोधित नियमावली के अनुसार अब बेरोजगार व्यक्ति वह माना जायेगा जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और वार्षिक आय 36,000 अथवा इस से कम है।
सरकार द्वारा पारिवारिक आय के प्रमाण-पत्र के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा पृथक प्रमाण-पत्र को हटाकर तहसील द्वारा निर्गत किया जाने वाला आय प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार द्वारा अब आवेदन पत्र का भी सरलीकरण कर दिया गया है। उसमें अब चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण नहीं देना होगा। सरकार द्वारा अब आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गयी है। मात्र सूचनाओं के सही होने का घोषणा पत्र आवेदन में ही सम्मिलित कर आवेदक को अपने हस्ताक्षर उसमें करने होंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com