उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या धनार्जन करने वाले 18 से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों की सहायता के लिये जीवन बीमा निगम के माध्यम से ’’आम आदमी बीमा योजना’’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत निर्धारित आयु वर्ग में आने वाले इन परिवारों के मुखिया या धनार्जन करने वाले व्यक्ति का बीमा किया जाता है। जिसके प्रीमियम की धनराशि सरकार देती है।
प्रमुख सचिव, राजस्व श्री अशोक कुमार ने बताया कि बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसे 30,000 रूपये तथा दुर्घटना से मुत्यृ या पूर्णतः अपंग होने पर 75,000 रूपये आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रूपये बीमा राशि दी जाती है। इसके अलावा लाभान्वित परिवार के कक्षा 09 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिकतम दो बच्चों को हर महीने 100 रूपये की दर से छमाही अन्तराल पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि योजना के लिये आयु प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र आदि अभिलेख मान्य है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व/प्रशासन), उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, लेखपाल या भारतीय जीवन बीमा निगम की जिला शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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