उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमांकितों की चिकित्सा के लिए 01 अरब 15 करोड़ 81 लाख 02 हजार रुपये की व्यवस्था की है।
यह जानकारी श्रम मंत्री श्री वकार अहमद शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 तथा गैर विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में 20 कर्मचारियों पर लागू है किन्तु इनका मासिक वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह तक होना चाहिए।
श्री शाह ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के चिकित्सालयों/औषधालयों में 8,60,550 बीमांकित कामगारों एवं उनके परिजनों को चिकित्सा देख-रेख की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 39 जनपदों में 95 एलोपैथिक औषधालय, 11 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 11 होम्यापैथिक औषधालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय भी संचालित हो रहे हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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