विजय जुलूस व हर्ष फायरिंग पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगी
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2012 के निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी मतगणना कराने हेतु जिलाधिकारी अजय चैहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित समस्त रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित करते हुये बताया कि नगर निगम के महापौर/पार्षद एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्ष/सदस्य पदों की मतगणना 07 जुलाई 2012 को प्रातः 8ः00 बजे प्रारम्भ होगी। मतगणना को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना केन्द्र के अन्दर किसी भी व्यक्ति को अनुमति पत्र के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। कोई भी प्रत्याशी या उनका एजेन्ट मोबाइल फोन, सैलूलर फोन, लैपटाप व टेबलेट आदि लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना स्थल पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट,जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम की मतगणना में 30 टेबिलों पर ई0वी0एम0 से गिनती करायी जायेगी। महापौर की मतगणना के लिए एक रिटर्निंग आफिसर तथा 30 टेबिल लगाई जायेगी, जिन पर एक बार में 30 ई0वी0एम0 द्वारा मतगणना करायी जायेगी, यह क्रम 1107 बूथों की मतगणना होनेे तक जारी रहेगा। पार्षदों की मतगणना हेतु 18 रिटर्निंग आफिसर होगें तथा 30 टेबिलों पर गणना होगी, और 5 वार्डा की गणना एक साथ होगी । मतगणना प्रारम्भ होने उपरान्त प्रत्येक चक्र की मतगणना समाप्त होने पर चक्रवार परिणाम तैयार कर सभी प्रत्याशियों/एजेण्टों को उनके पक्ष में पडे मतों को बताया जायेगा।मतगणना समाप्त होेने के उपरान्त परिणाम की घोषणा सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात ही पर्यवेक्षक महोदय की अनुमति से ही घोषणा की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत की मतगणना हेतु 26 रिटर्निंग आफिसर गणना करायेगें तथा 05 वार्ड पर 01 टेबिल होगी, प्रत्येक टेबिल पर बेलेट पेपरों की 50-50 की गड्डियां बनाकर गणना की जायेगी। प्रत्येक मतगणना टेबल पर प्रत्येक प्रत्याशी का एक एजेन्ट उपस्थित रह सकेगा। मतगणना शुरू होने से अन्त तक प्रत्येक कक्ष में वीडियों कैमरा संचालित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना निर्णय की घोषणा के पश्चात किसी भी विजयी प्रत्याशी तथा उनके समर्थकों द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग नही करायी जा सकेगी। यदि किसी भी प्रत्याशी ने धारा-144 का उल्लघंन करने की कोशिश की तो उनके विरूद्व सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रभांशु श्रीवास्तव, सहित समस्त रिटर्निंग आफिसर व सहायक रिटर्निंग आफिसर उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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