शुल्क चालान द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायें
जिलाधिकारी अजय चैहान ने नागर निकाय निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की नकल जारी करने हेतु निकायवार प्रभारी तथा अपर प्रभारी अधिकारी तैनात कर दिये हैं। जनपद में नामांकन 31 मई से प्रारम्भ होना है। नामांकन के साथ प्रत्याशियों द्वारा मतदाता सूची की नकल/ उद्वहरण भी लगाया जायेगा। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि नकल जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इसके लिए इक्कीस रूपये का चालान प्रति व्यक्ति की दर से लेखा शीर्षक ‘‘ 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-02-चुनाव-101 चुनाव फार्मो और दस्तावेज की बिक्री से आगम-0201-निर्वाचक नामावलियों की बिक्री से प्राप्तियां ‘‘ में जमा किया गया हो।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि जनपद की समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतो की मतदाता सूचियों के सैटों पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेगें एवं नगर निगम आगरा की मतदाता सूची के सैटों पर सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित सहायक/उप नगर आयुक्त संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगें। उक्त दोनों सेटों को सुरक्षित रखा जायेगा। एवं निर्वाचन समाप्त होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची की नकल जारी करने हेतु निकायों के लिए सम्बन्धित एस0डी0एम0 को प्रभारी तथा सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को अपर प्रभारी बनाया गया है। नगर निगम के वार्ड संख्या 1 से 30 हेतु अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को प्रभारी तथा सहायक नगर आयुक्त कासिम रजा को अपर प्रभारी, वार्ड संख्या 31 से 60 हेतु अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय व उप नगर आयुक्त गोपी कृष्णा श्रीवास्तव , वार्ड संख्या 61 से 90 हेतु अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ व उप नगर आयुक्त ईश शक्ति कुमार को नियुक्त किया गया है।
इन अधिकारियों को मतदाता सूची की कार्य प्रतियां तैयार कराना, मतदान पार्टी को उपलब्ध कराना एवं डाक मत पत्रों को जारी कराना, जनता/प्रत्याशियों की मांग पर नकल/उद्वरण उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि मतदाता सूची की नकल जारी करने हेतु सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर लें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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