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शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू

Posted on 29 May 2012 by admin

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार शुक्ला ने नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन 2012 हेतु अधिसूचना 25मई 2012 को जारी कर दी है और जनपद में नगर पालिका परिषदध्नगर पंचायत के अध्यक्षध्सदस्य पदों हेतु मतदान दिनांक 27 जून 2012 को तथा मतगणना दिनांक 7जुलाई 2012 को होगी। उन्होने कहा है कि इस अवसर असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी करने तथा शांति भंग करने की पूरी सम्भावना हैए इसलिये जनपद में पूर्ण शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद की सीमा के अन्तर्गत आज दिनांक 26 मई 2012 से 12जुलाई 2012 तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि धारा 144 लागू होने के दौरान कोई भी व्यक्ति बन्दूकए पिस्तौलए रिवाल्वर तथा रायफल आदि एवं नुकीले शस्त्र जैसे बल्लमए भालाए तलवारए छूरीए बरछीए गुप्ती और लाठी डण्डा आदि लेकर नहीं चलेंगे तथा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। श्री शुक्ला ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी क्षेत्रमें प्रत्याशियों द्वारा बिना सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अनुमति के वाहनए जुलूसए सभा आदि का आयोजन न करें तथा चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैनरए पोस्टरए पम्पलेट नहीं लगायेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करते समयए नाम वापस लेते समय तथा चुनाव चिन्ह आबंटन के समय कोई भी प्रत्याशी जुलूस लेकन निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए किसी की व्यक्तिगत भूमिए आवासए अहाते आदि पर बिना अनुमति झण्डाए एवं झण्डिया नहीं लगायेंगे और किसी भी व्यक्तिगत परिसरध्सार्वजनिक परिसर आदि पर वाल राइटिंग नहीं करायेंगे तथा कटआउटए होर्डिंग्स तथा बैनर आदि नहीं लगायेगें। उन्होने कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता आदि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश आचार संहिता के निर्देशों का पालन कड़ाई से करें अन्यथा धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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