सार्वजनिक सम्पत्तियों की तत्काल मरम्मत हेतु जिला व मण्डल स्तरीय समितियों की अधिकार सीमा बढ़ी
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि से तात्कालिक मरम्मत हेतु 50 लाख तक की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला आपदा राहत समिति को तथा 50 लाख से 02 करोड़ तक की परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली मण्डलीय आपदा राहत समिति को प्रतिनिधानित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब 02 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएं।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य हेतु गृह विभाग को मोटर बोट आदि की खरीद हेतु 5.72 करोड़ रू0 की धनराशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के तुरन्त बाद सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के नुकसान के प्रस्ताव नवम्बर माह तक प्राप्त हो जाये, जिससे इन्हें तत्काल स्वीकृत कर रिपेयर का कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाये। उन्होंने बाढ़ आदि से वर्ष 2011-12 में सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति आदि के प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रबन्ध निदेशक पावर काॅरपोरेशन श्री अवनीश अवस्थी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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