आयोग के निर्देशानुसार नगर निकायों की मतदाता सूची अद्यतन बनायें रखने के निर्देश दिये गये है जिसमें आयोग को अभी भी मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायते मिली है जिसके लिए आयोग ने मतदाताओं के नाम परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन करने के लिए २५ मई २०१२ तक समय निर्धारित किया है ।
इस बात की जानकारी सभी अधिशाषी अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारो को भी दे दी गई है । पुन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि दावा आपत्तियां अपने परिवारो से सम्बन्धित व्यक्ति से ही लिया जायेगा । दावा प्राप्त करते समय दावाकर्ता की जन्मतिथि एवं निवास का पता सम्बन्धी प्रमाण भी दावाकर्ता को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है । थोक मे किसी के द्वारा दावा आपत्ति नही प्राप्त की जायेगी ।
२ मई को मिले दिशानिर्देश के अनुसार १रु० का शुल्क ट्रेजरी चालान से लेखाशीर्षक ००७७-०००२-००१०४ में जमा कराया जायेगा जिसके लिये सभी तहसीलो में एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें जमाकर्ता का नाम, चालान संख्या, दिनांक व धनराशि का अंकन किया जायेगा जिसका निरीक्षण आयोग के किसी अधिकारी के जिले मे आने पर किया जा सकता है ।
बिना धनराशि जमा कराये दावा आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव न होगा इस आदेश की प्रति सहायक निदेशक सूचना, अधिशाषी अधिकारियों एवं समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है । सभी राजनैतिक दलो से भी अनुरोध किया है कि यदि नाम छूटा है तो उसे बढाये जाने के लिये निर्धारित प्रपत्र ३ क के साथ १रु० का शुल्क ट्रेजरी चालान से लेखाशीर्षक ००७७-०००२-००१०४ में अवश्य जमा कराकर ही दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने तथा मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाये रखने में सहयोग करें ।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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