सम्भागीय खाद्य नियंत्रक शैलेन्द्र चैधरी ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2012-13 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य रूपया 1285/-प्रति कु0 की दर से किसानों से सीधे गेहूूॅ खरीद का कार्य किया जा रहा है। शासन ने पूर्व जारी क्रय नीति में संशोधन करते हुए क्रय एजेन्सियों के साथ-साथ आढतियों द्वारा भी किसानों से गेहूॅ क्रय कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया है कि इस व्यवस्था में आढतिये खाद्य विभाग की विपणन शाखा के सब एजेन्ट होंग,े इसके लिए उन्हें समर्थन मूल्य रूपया 1285/-प्रति कु0 पर 2.50 प्रतिशत की दर से कमीशन देय होगा। आढतियों द्वारा गेहॅू की खरीद शासन द्वारा निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप करते हुये भा0खा0नि0 को गेहॅू की डिलीवरी विपणन शाखा के माध्यम से की जायेगी। इस खरीद के लिये बोरीें की व्यवस्था क्रय एजेन्सियों द्वारा की जायेगी
तथा आढतियां बोरों का निर्धारित मूल्य विपणन शाखा को देगा, वैकल्पिक रूप से आढतियों द्वारा स्वयं भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप बोरों की व्यवस्था की जा सकती है जिसके मूल्य का भुगतान गेहॅू की डिलीवरी प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूूॅ एवं बोरे के मूल्य का नियमानुसार भुगतान विपणन शाखा के माध्यम से किया जायेगा। यह खरीद मण्डी तथा उससे सम्बन्धित उपमण्डी में कार्यरत एवं इच्छुक समस्त ऐसे आढतियों से की जायेगी जिसके पास मण्डी समिति द्वारा निर्गत खाद्यान्न व्यापार करने हेतु कमीशन एजेंट का वैध लाइसेंस है।
उन्होंने कहा है कि इच्छुक व्यकि तीन दिन के अन्दर अपने आवेदन जिला स्तर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी को प्राप्त करा दें ताकि जिलाधिकारी स्तर से उनका अनुमोदन प्राप्त करते हुये उनसे गेहॅू की खरीद सुनिश्चित की जा सके। आढतिया इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जनपद में स्थित जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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