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मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली जुलाई से पेंशन, शादी-बीमारी अनुदान तथा खतौनी के आवेदन सहित कुल 26 योजनाओं के आवेदन इन्टरनेट से

Posted on 27 April 2012 by admin

रोजगार कार्यालय में भी इन्टरनेट द्वारा हो सकेगा पंजीयन
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट पोर्टल, ई-फाॅम्र्स एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई, 2012 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बीमारी एवं विवाह के लिए अनुदान, उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत सम्बन्धी आवेदन, कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन, दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी सहायता के लिए आवेदन, निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह का आवेदन जैसे कुल 26 कार्य अब इन्टरनेट के माध्यम से सीधे किये जा सकेंगे। इसी क्रम में रोजगार कार्यालयों में पंजीयन भी इन्टरनेट के माध्यम से किया जा सकेगा। साथ ही रोजगार कार्यालयों में पंजीयन के नवीनीकरण के लिए इन्टरनेट से ही आवेदन भी किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज सचिवालय एनेक्सी में नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही स्टेट पोर्टल, ई-फाॅम्र्स एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) योजनाओं की समीक्षा के दौरान, एन0आई0सी0 के प्रतिनिधियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता के लिये लाभकारी इस योजना को त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 01 जुलाई, 2012 से समस्त जनपदों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत चिन्हित सभी 26 सेवायें उपलब्ध कराई जाएं।
योजना में जिन आठ विभागों की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, वे हैं:- खाद्य एवं रसद, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (श्रम), नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, राजस्व तथा महिला एवं बाल विकास। खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत नये राशन कार्ड, राशन कार्ड के नवीनीकरण, राशन कार्ड के संशोधन एवं राशन कार्ड के समर्पण हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जबकि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (श्रम) विभाग के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय में पंजीयन तथा नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार नगर विकास विभाग नगरीय क्षेत्रों में जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन स्वीकार करेगा, जबकि विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति को ऋण, उनसे विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार तथा उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले संयंत्रों आदि के क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेन्शन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, बीमारी एवं विवाह हेतु अनुदान तथा उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत सम्बन्धी आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा, जबकि पंचायती राज विभाग कुटुम्ब रजिस्टर की कापी तथा ग्रामीण क्षेत्र के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध करायेगा। राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा खतौनी सम्मिलित होंगी, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं को पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेन्शन योजना, दहेज योजना के अन्तर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता, दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला के विवाह हेतु आवेदन स्वीकार करेगा। इस प्रकार यह आठ विभाग एस0एस0डी0जी0 योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 26 सेवायें उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवेश नन्दन द्वारा योजना की पृष्ठभूमि से अवगत कराते हुये सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के उपस्थित समस्त अधिकारियों को इस योजना के सफलतापूर्वक लागू किये जाने हेतु उनके अपेक्षित सहयोग के लिये आग्रह किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना राज्य में आम जनमानस को उनके द्वार के समीप सुगमता से विभिन्न शासकीय सेवायें जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी से उपलब्ध कराने के लिये क्रियान्वित की जा रही है। योजना के लागू होने से शासकीय सेवायंे त्वरित गति एवं पारदर्शिता के साथ प्रदान की जा सकेंगी तथा नागरिकों को सेवाओं को प्राप्त करने में लगने वाले समय एवं व्यय में कमी आयेगी। बैठक में प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर के उप महानिदेशक श्री एस0बी0 सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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