राज्य सरकार द्वारा अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक विवाहित दम्पत्ति को 10 हजार रुपये के अलावा एक मेडल, एक प्रमाण-पत्र तथा लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज रहित ऋण तथा मकान बनाने के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत शर्त यह है कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होगा और अन्तर्धार्मिक विवाह में धर्म परिवर्तन नहीं होगा।
यह जानकारी आज यहां प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण श्री नेतराम ने देते हुए बताया कि अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 7 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि एवं अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन हेतु 1 लाख 80 हजार रूपये की धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा जारी कर दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने तथा समाज में एकता बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976 से अन्तर्जतीय/अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह व्यवस्था लागू है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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