जिलाधिकारी अजय चैहान ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि निविदा जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन एवं पुलिस क्लीयरेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायें एवं निविदा की शर्तों में यह भी प्राविधान किया जायें कि उनके व्दारा जिस भी व्यक्ति को सेवायोजित अथवा संविदा के तौर पर रखा जायेंगा, उनका भी चरित्र सत्यापन एवं पुलिस क्लीयरेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायें।
उन्होंने अपने परिपत्र में कहा हैं कि जनपद में विभिनन निर्माण कार्यों, पार्किंग आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिनमें अक्सर दंबग प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे ठेके प्राप्त कर लेते हैं अथवा ठेकों को संचालित करने के लिए ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। ऐसे दबंग व्यक्तियों व्दारा जन सामान्य के साथ दुव्र्यवहार की शिकायतें भी प्राप्त होती है। इन तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए ठेका लेने वाले व्यक्तियों और उनके व्दारा सेवायोजित व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन एवं पुलिस क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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