उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता (पश्चिम)/प्रमुख अभियन्ता श्री जयपाल सिंह, शारदा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री अवधू राम, सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर/बाढ़ कार्य मण्डल लखीमपुर खीरी के अधीक्षण अभियन्ता श्री लौटू राम, सिंचाई खण्ड शारदा नगर लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता श्री योगेश कुमार रावल, सिंचाई खण्ड-प्रथम लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता श्री भरत राम तथा बाढ़ खण्ड शारदा नगर लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता श्री राम नयन को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
इन अभियन्ताओं के विरुद्ध यह कार्रवाई कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के आरोप में की गयी है। जनपद लखीमपुर खीरी के शारदा बैराज के स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शारदा बैराज में पानी भर दिया गया है, जिसके कारण बैराज में जमी सिल्ट, सिल्ट इजेक्टर एवं सिल्ट एक्सक्लूडर के संचालन की स्थिति आदि का सहीं आंकलन नहीं किया जा सका। बैराज में जमा सिल्ट और निस्तारण के उपायों के संबंध में स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गई। बाढ़ की रोक-थाम से संबंधित विषयों जैसे जी0ओ0 बैग के भराव के वजन, बोल्डर के वजन, जनपद में कटाव निरोधक कार्यों की स्थिति आदि के संबंध में भी स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी।
निरीक्षण के समय सिल्ट के जमाव, उसके निस्तारण तथा जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित चालू/प्रस्तावित कार्यों एवं बाढ़ नियंत्रण के मद में किये जा रहे व्यय तथा कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में भी कमियां पाई गयीं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com