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मिलावटी खाद्य पदार्थों पर छापामार कार्यवाही-अपर जिलाधिकारी

Posted on 02 March 2012 by admin

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अरूण प्रकाश ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थों की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कराये जाने एवं होली के त्यौहार के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों को बनाने व अपमिश्रित खाद्य/पेय पदार्थों का बिक्रय करने वाली दुकानों/गोदामों पर प्रभावी रोकथाम हेतु आकस्मिक छापामार/प्रर्वतन कार्यवाही सुनिश्चत करें।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने-अपने आवंटित कार्य क्षेत्र में संबंधित एस0डी0एम0 से सम्पर्क कर उनके पर्यवेक्षण में नियमानुसार छापा मार/प्रर्वतन कार्यवाही करें। और यह सुनिश्चित किया जायें कि क्षेत्र में मिलावटी खाद्य व पेय पदर्थों को बनाने व अपमिश्रित खाद्य/पेय पदार्थों का बिक्रय न होने पायें। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रट तथा सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिये हैं कि वे अपने पर्यवेक्षण में कार्यवाही करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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