अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अरूण प्रकाश ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थों की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कराये जाने एवं होली के त्यौहार के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों को बनाने व अपमिश्रित खाद्य/पेय पदार्थों का बिक्रय करने वाली दुकानों/गोदामों पर प्रभावी रोकथाम हेतु आकस्मिक छापामार/प्रर्वतन कार्यवाही सुनिश्चत करें।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने-अपने आवंटित कार्य क्षेत्र में संबंधित एस0डी0एम0 से सम्पर्क कर उनके पर्यवेक्षण में नियमानुसार छापा मार/प्रर्वतन कार्यवाही करें। और यह सुनिश्चित किया जायें कि क्षेत्र में मिलावटी खाद्य व पेय पदर्थों को बनाने व अपमिश्रित खाद्य/पेय पदार्थों का बिक्रय न होने पायें। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रट तथा सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिये हैं कि वे अपने पर्यवेक्षण में कार्यवाही करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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