जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने बताया हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब प्रत्येक निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र (पी0ए0एन0), राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमांे स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों व्दारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों व्दारा 31-12-2011 को या उससे पहले खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त किसान पास बुक/किसान बही, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि, सक्षम प्राधिकारी व्दारा 31-12-2011 को या उससे पूर्व जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण-पत्र, 31-12-2011 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, 31-12-2011 को या उसके पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, सक्षम प्राधिकारी व्दारा 31-12-2011 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 31-12-2011 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त जाॅब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना) 31-12-2011 को या उसके पूर्व जारी, निर्वाचन तंत्र व्दारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, दस्तावेज में सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि ऐसे प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन अपने पासपोर्ट में दिये गये विवरणानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं मतदान केन्द्र में उनकी पहचान केवल अनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी (किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नही)
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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