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आज चौथे चरण का प्रचार सायं 5.00 बजे से बन्द

Posted on 17 February 2012 by admin

  • 11 जिलों के 56 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 फरवरी को होगा मतदान
  • 1.74 करोड़ मतदाता करेंगे 967 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला
  • इस चरण में 29391 ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट का होगा प्रयोग
  • 18609 पोलिंग पार्टियां कल से अपने पोलिंग स्टेशनों पर करेंगी प्रस्थान
  • 95.83 लाख पुरूष तथा 78.30 लाख महिलाएं करेंगी मतदान
  • 22 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में होगा 2 बैलेटिंग यूनिट  का प्रयोग
  • मतदाताओं की सहूलियत के मद्देनजर बनाये गये हैं 18609 पोलिंग स्टेशन
  • पर्याप्त पुलिस एवं सुरक्षा बल होगें तैनात

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 के चौथे चरण में 11 जिलों- हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, बाॅंदा, चित्रकूट, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ के 56 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 फरवरी को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व चुनावी प्रचार रोक दिये जाने के अनुपालन में आज सायं 5.00 बजे तक प्रचार बन्द हो गया है। आयोग ने यह निर्देश दिये हैं कि प्रचार अवधि समाप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि राजनैतिक महानुभाव, पार्टी कार्यकर्ता तथा प्रचारक जो विधान सभा क्षेत्र के बाहर के हैं और जो निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं हैं वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाएं। इसके लिए कम्युनिटी हाल/अतिथि गृहों/लाॅंज आदि में रहने वालों की जाॅंच की जाय। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर बने चेकपोस्टों पर बाहर से आने वाले वाहनों की भी जांॅच की जाय।
उत्तर प्रदेश की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी. मेश्राम ने आज यहाॅं यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के अनुसार किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय से 48 घण्टे पूर्व सिनेमा, टेलीविजन या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों द्वारा जनता के समक्ष कोई निर्वाचन संबंधी सामग्री का प्रसारण नहीं किया जायेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टी0वी0 चैनल ऐसा कोई प्रसारण करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनके प्रसारण से धारा-126 का उल्लंघन न हो। अतः मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी कोई सामग्री, विचार, पैनलिस्ट/प्रतिभागियों द्वारा अपील प्रसारित न की जाय जो किसी भी दल या उम्मीदवार विशेष के अवसरों को प्रभावित करे।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि चैथे चरण में कुल 967 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 875 पुरूष, 91 महिला तथा अन्य 1 उम्मीदवार शामिल है। इस चरण में 1.74 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकंेगे। इनमें 95.83 लाख पुरूष मतदाता तथा 78.30 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। मतदाता की सहूलियत के मद्देनजर कुल 18609 पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस चरण में 29391 से अधिक ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट का प्रयोग किया जायेगा। 22 ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जहांॅ पर उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 2 बैलेटिंग यूनिट का प्रयोग किया जायेगा।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि चैथे चरण के मतदान कराने हेतु लगभग सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इस चरण के लिए 18609 पोलिंग पार्टियां कल से पोलिंग स्टेशनों हेतु प्रस्थान करेंगी। उन्होंने बताया कि पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल संबंधित जिलों में पहुंच चुकी हैं। इस चरण में भी पर्याप्त पुुलिस बल तैनात की गई हैं जिनमें सेन्ट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स तथा पी.ए.सी. बल शामिल हैं।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी न हो इस हेतु आयोग द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट बमवनजजंतचतंकमेीण्दपबण्पद पर अपना नाम टाइप करके अपने मतदेय स्थल की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कोई मतदाता अपने मोबाइल से 9212357123 पर अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या एसएमएस करके अपने पोलिंग बूथ एवं मतदाता क्रमांक की जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सकता है।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर पर्ची उनके निवास पर उपलब्ध करायी जा रही है जिसका प्रयोग वह अपनी पहचान के लिए कर सकते हैं। वोटर पर्ची की एक प्रति प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर स्थापित हेल्प डेस्क पर भी उपलब्ध रहेगी। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान के दिन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिन्दी में मतदाता सूची नाम ढूढने के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मतदाता आयोग द्वारा दिये गये पहचान हेतु मतदान फोटो पहचान पत्र के साथ-साथ 14 विकल्पों में से कोई एक वैकल्पिक अभिलेख दिखाकर अपना मतदान कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मतदाता फोटो नामावली में उसका नाम दर्ज हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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