भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 के दौरान चुनाव खर्चो के अनुश्रवण के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की धनराशि जब्त होने की दशा में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक रसीद उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पास से धनराशि जब्त की गई है।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहाॅं दी। उन्हांेने बताया कि यदि जब्त की गई धनराशि 2.50 लाख रूपये से अधिक है तो आयकर विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया जायेगा। उन्हांेने यह भी बताया कि आयोग के इन नये निर्देशों से जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर तथा व्यय पर्यवेक्षकों को अवगत करा दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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