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एग्जिट पोल प्रतिबंधित: कडी सजा का प्राविधान

Posted on 12 February 2012 by admin

लोक प्रतिनिधित्व  अधिनियम 1951 की धारा-126 (1)(ख) के अधीन किसी भी इलैक्ट्रानिक मीडिया टी0वी0, रेडियों, केबिल नेटवर्क में किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम (एक्जिट पोल) सहित निर्वाचन से संबंधित सामग्री का प्रदर्शन मतदान के समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक के संबंध में निर्वाचन आयोग व्दारा जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने सभी आर0ओ0 तथा प्रभारी आचार संहिता को निर्देश दिये है। अधिसूचना में स्पष्ट है, कि किसी भी इलैक्ट्रानिक मीडिया में मत सर्वेक्षण या किसी अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित निर्वाचन संबंधित सामग्री का प्रदर्शन करने पर मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक है। जो भी व्यक्ति इन प्राविधानों का उल्लंधन करते पाया जायेगा, वह दो वर्ष की कारागार, जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि टेलीकास्ट/ब्राॅडकास्ट किये जा रहे कार्यक्रम-डिवेट, पैनल डिस्कसन, करन्ट अफेयर्स आदि कार्यक्रमों के समय यह भी सुनिश्चित किया जायें कि धारा 126 के प्राविधानों का उल्लंधन न होने पाये। आयोग ने आगाह किया हैं कि रेडियों, टी0वी0 चैनल तथा केबिल नेटवर्क यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके व्दारा टेलीकास्ट, ब्राडकास्ट, डिस्पले कार्यक्रमों की सामग्री में धारा 126 का अनुपालन सुनिश्चित हो।
निर्वाचन के दौरान किसी चैनल व्दारा अपने प्रसारण में पैनल डिस्कसन, डिवेट और न्यूज व करेन्ट अफेयर्स प्रोग्राम में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंधन पाये जाने पर दो वर्ष का करावास, अर्थदण्ड या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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