हरदोई विधानसभा के चुनाव के दौरान यदि कोई ईनाम या पारितोषिक न लिया जाये न ही दिया जाये, यदि ऐसा हुओ तो वह अपराध माना जायेगा। दोनो पर कार्यवाही की जायेगी। ऐसा आदेश चुनाव आयोग द्वारा जिले की निर्वाचन अधिकारियो को चुनाव आयोग ने निर्देशित करते हुये कहा। निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियो के अनुसार इसका दोषी पाये जाने पर भारतीय दण्ड सघिता की धारा 171(ख) के तहत संज्ञेय अपराध का मुकदमा दायर किया जायेगा। तथा दूसरी धारा 171 (डी) मे रिश्वत का प्रावधान है। यानि दोनो लोगो को एक मे कैद या अर्थदण्ड या फिर दोनो हो सकते है। ऐसा मतदान के समय उपहार देना प्रेरित करना या लेना आरोपा सिद्व होने पर कार्यवाही की जा सकती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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