Categorized | UP Elections

प्रदेश के अन्दर एअर ट्रैफिक कन्ट्रोल को निजी विमानों/ हेलीकाॅप्टरों का फ्लाइट प्लान 24 घण्टे पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देना होगा

Posted on 06 February 2012 by admin

नाॅन-आॅपरेशनल हवाई अड्डे के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी से ली जायेगी।
10 लाख से अधिक नगदी या 1 किग्रा0 या उससे अधिक सोना या चाॅंदी मिलने के घटनाक्रम की खोज से जब्ती तक की कार्यवाई सी0सी0टी0वी0 कैमरे में रिकार्ड करने के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 में राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान में विमान/हेलीकाॅप्टर का प्रयोग किया जाता है तो संबंधित दल/उम्मीदवार इसकी पूर्व सूचना राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सूचना में किराये पर लिये जाने वाले वायुयानों/ हेलीकाॅप्टरों की संख्या उस कम्पनी का नाम जहां से वायुयान/हेलीकाॅप्टर किराये पर लिये गये हैं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में आगे किसी भी वायुयान/हेलीकाॅप्टर को चुनाव प्रचार अभियान के अन्तर्गत प्रयोग में लाया जाना है तो 3 दिनों के अन्दर चुनावी अभियान के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले क्षेत्रों की पूरी जानकारी, उड़ानों की संख्या तथा किराये पर वायुयान/हेलीकाॅप्टर देने वाली कम्पनी को भुगतान की गयी/की जाने वाली किराये की धनराशि के साथ-साथ यात्रियों की सूची भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि मतदान वाले राज्यों के हवाई अड्डों पर सामान/यात्रियों अथवा मतदान वाले राज्यों से गुजरने वाले विमानों पर सफर कर रहे यात्रियों पर भी कड़ी नजर रखी जायेगी तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान यात्रियों व सामान की तलाशी तथा जांच के संबंध में बनाये गये नियमों एवं पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड विमानों/यात्रियों के सामान की जांच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा राज्य/केन्द्र शासित राज्यों की पुलिस द्वारा की जाती है। यदि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा राज्य/केन्द्र शासित राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा धनराशि/बहुमूल्य जांच के दौरान पायी जाती है तो वे हवाई अड्डे के आयकर विभाग के अधिकारियों को तत्काल सूचित करेंगे। आयकर विभाग के अधिकारी सूचना प्राप्त होते ही आयकर नियमों के अनुसार आवश्यक सत्यापन करेंगे और संतोषजनक स्पष्टीकरण न पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाई की जायेगी। इसी तरह जांच के दौरान मिली किसी भी नकदी एवं बहुमूल्य धातु को मुक्त किये जाने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करने के निर्देश आयकर विभाग के अधिकारियों को पहले ही दिये जा चुके हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि आॅपरेशनल हवाई अड्डे पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दस लाख रूपये नगद या एक किग्रा0 या उससे अधिक सोना-चाॅंदी राज्य के हवाई अड्डे की ओर ले जाये जाने का पता लगता है तो संबंधित अधिकारी इसकी सूचना हवाई अड्डे पर तैनात आयकर विभाग के अधिकारियों को देंगे जो सूचना पाते ही आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाई करेंगे। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि वह खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त किये जाने के पूरे घटनाक्रम को सी0सी0टी0वी0 कैमरे में कैद करेंगे जिससे घटनाक्रम की रिकाॅर्डिंग आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जा सके। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आॅपरेशनल हवाई अड्डे पर व्यापारिक या चार्टर्ड किसी भी विमान/हेलीकाॅप्टर पर बोर्डिंग से पूर्व छूट प्राप्त श्रेणी के यात्रियों के अलावा सभी यात्रियों तथा उनके सामानों की जांच व फ्रिस्किंग से संबंधित नियमों/प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। राज्य और संघ राज्यों के पुलिस अधिकारी दूरवर्ती और अनियंत्रित हवाई अड्डों पर सामान की स्क्रीनिंग और प्रत्यक्ष जांच करेंगे।
श्री सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के अन्दर एअर ट्रैफिक कन्ट्रोल द्वारा निजी विमानों/हेलीकाॅप्टरों का फ्लाइट प्लान 24 घण्टे पूर्व प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इसमें यात्रियों के विवरण राज्य में उतरने वाले सभी निजी हेलीकाॅप्टर/विमानों की उड़ान योजना की सूचना दी जायेगी जो संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय पर्यवेक्षक को भी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि मतदान से संबंधित राज्य में नान आपरेशनल हवाई अड्डे/हवाई पट्टी के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करना जरूरी होगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय पुलिस सभी सामानों एवं यात्रियों की जांच व फ्रिस्किंग कर ली जाय।
श्री सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने जनपदों में हेलीकाॅप्टर/हवाई जहाज से संबंधित लाॅगबुक का रख-रखाव सुनिश्चित करायें जिसमें संबंधित जनपद में हेलीकाॅप्टर/हवाई जहाज के उतरने/उड़ान भरने, उसका प्रयोजन संबंधित वायुयान/हेलीकाॅप्टर में सवार यात्रियों का विस्तृत विवरण, हेलीकाॅप्टर/हवाई जहाज के उतरने/उड़ान भरने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति ली गयी है अथवा नहीं का विवरण दर्ज किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने जिले से वायुयान/हेलीकाॅप्टर के प्रस्थान की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने तथा राजनैतिक दलों को हवाई यात्रा योजना की नियमित सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

October 2026
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
-->









 Type in