- लाइव वेबकास्टिंग जिला मुख्यालयों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा निर्वाचन आयोग में देखी जा सकेगी
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 में मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों से सीधे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। लाइव वेबकास्टिंग को जिला मुख्यालयों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तथा निर्वाचन आयोग में देखा जा सकेगा।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। आयोग के निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आयोग ने इस प्रयोजन के लिए ऐसे पोलिंग स्टेशनों का चयन करने के निर्देश दिये हैं जहाॅं विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत संचार निगम लिमिटेड से प्राप्त टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची भी उपलब्ध करायी गई है। इस सूची में इंगित किये गये एक्सचेंजांे के एक किमी0 के अन्दर स्थित पोलिंग स्टेशनों का चयन वेबकास्टिंग के लिए किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये हैं कि ऐसे सेण्टरों का चयन किया जाय जहां तीन या अधिक पोलिंग स्टेशन स्थित हों ताकि एक साथ एक ही सेण्टर से एक से अधिक पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग करायी जा सके।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि ऐसे जिला, तहसील और ब्लाक के पोलिंग स्टेशनों का चयन किया जाय जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाए। पोलिंग स्टेशनों के चयन में प्राथमिकता नगरीय क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों को दिये जाने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वेबकास्टिंग हेतु पोलिंग स्टेशन्स चयनित किये जायंे परन्तु जहां से सुविधाजनक वेबकास्टिंग हो सकती हैं उन्हीं पोलिंग स्टेशनों का चयन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।
श्री सिन्हा ने बताया कि चयन के पश्चात् चयनित मतदेय स्थलों की सूची बीएसएनएल ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से बीएसएनएल के जिला स्तरीय अधिकारियों को हस्तगत कराकर ब्राडबैण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि बेहतर कनेक्टिविटी के मद्देनजर किसी मतदेय स्थल में परिवर्तन की जरूरत हो तो तदनुसार परिवर्तन कर लिये जाएं।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वेबकास्टिंग के लिए वेबकास्टिंग आपरेटर को जिले के चयनित पोलिंग स्टेशन पर एक दिन पहले पहुॅंचकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां ब्राडबैण्ड कनेक्शन सहित आवश्यक प्रबंध उपलब्ध हैं। आपरेटर प्रारम्भिक परीक्षण भी कर लेंगे जिससे मतदान के दिन किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और ट्रांसमिशन निर्बाध गति से होता रहे। उन्होंने बताया कि वेबकास्टिंग हेतु पोलिंग स्टेशनों की संख्या निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि संबंधित जिले में वांछित संख्या में कम्प्यूटर और आपरेटर्स उपलब्ध हैं यदि किसी जनपद को कठिनाई का अनुभव होता है तो वे इस संबंध में मण्डलायुक्त की सहायता प्राप्त करेंगे और इसके बाद भी किसी जिले में विशेष समस्या सामने आती है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि वेबकास्टिंग के लिए जिले की वेबसाइट जो एनआईसी सर्वर पर हैं, पर अपेक्षित संख्या में शो लिंक उपलब्ध होंगे। जिले की वेबसाइट का लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन वेबकास्टिंग में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी अधिकारियों को मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वेबकास्टिंग कराने तथा अन्य तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की तिथियाॅं शीघ्र ही जिलों को सूचित की जाएंगी। यह अधिकारी जिलों के चयनित वेबकास्टिंग आपरेटर्स को मतदान के कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षण देंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वेबकास्टिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जायेगी जिसमें एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के अलावा दो अन्य तकनीकी अधिकारी शामिल किये जायेंगे। उन्होंनंे बताया कि वेबकास्टिंग आपरेटर को पीठासीन अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि आपरेटर ने उनके पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहकर मतदान अवधि के दौरान वेबकास्टिंग का कार्य किया है। इसके साथ-साथ वेबकास्टिंग की एक सी0डी0 भी तैयार करायी जायेगी जो मुख्यालय पर जमा की जाय। जिला निर्वाचन अधिकरियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वेेे वेबकास्टिंग के लिए पोलिंग स्टेशनों का चयन कर उसकी सूची तैयार करायें तथा सूची के आधार पर कम्प्यूटर्स/मैनपावर की व्यवस्था तथा संबंधित पोलिंग स्टेशनों पर ब्राडबैण्ड कनेक्शन लेने की कार्यवाई सुनिश्चित करते हुए वेबकास्टिंग के लिए चयनित मतदेय स्थलों की सूची मतदान से 10 दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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