भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 के दौरान निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे एसएमएस जिनसे निर्वाचन कानूनों तथा आदर्श आचार संहिता तथा आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता है पर कड़ा रूख अपनाया है। आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के मद्देनजर ऐसे कृत्यांे को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
आयोग ने निर्देश दिये हैं कि पुलिस अधिकारी आम जनता को ऐसे विशेष मोबाइल नम्बर की जानकारी प्रचार माध्यमों के माध्यम से दें जिस पर मोबाइल उपभोक्ता ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस जिनसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, को प्राप्तकर्ता पुलिस अधिकारियों को अग्रसारित (फारवर्ड) कर सके। आयोग ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि ऐसे एसएमएस प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी मूल एसएमएस कर्ता के विरूद्ध आवश्यक छानबीन के उपरान्त आई0पी0सी0 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाई करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बल्क एसएमएस किये जाने की जानकारी संज्ञान में आने पर रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों को मुख्य चुनाव अधिकारी के संज्ञान में लायेंगे जो एसएमएस में होने वाले व्यय की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त करंेगे इस व्यय आनुपातिक रूप से प्रत्याशी/प्रत्याशियों के मध्य विभाजित किया जायेगा। राजनैतिक प्रकृति वाले बल्क एसएमएस के प्रसारण पर मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से रोक रहेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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