उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहाँ बताया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा निर्वाचन-2012 में सेना एवं अन्य सशस्त्र बलों में कार्यरत कार्मिकों के मतदाता सूची में पंजीकरण और उनके मतदान को सरल बनाने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्राविधान किये गये हैं। मतदाता सूची में पंजीकरण के लिये सभी सर्विस मतदाता अपनी यूनिट के माध्यम से अपना पंजीकरण फार्म भर सकते हैं।
श्री सिन्हा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सशस्त्र बलों के सदस्य एवं उनकी पत्नी यदि उनके साथ रह रही हैं तो वह अपने मूल निवास स्थान से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में सर्विस मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मतदाता सूची में पंजीकृत सशस्त्र बलों के सदस्य को डाक मतपत्र या प्राक्सी (प्रतिनिधि के रूप में वोट डालने वाला व्यक्ति) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सर्विस मतदाता अपने किसी रिश्तेदार/अन्य व्यक्ति को जो 18 वर्ष की आयु का हो अपने प्राक्सी के रूप में नामित कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें फार्म-13एफ भरना होगा। प्राक्सी की नियुक्ति भविष्य में होने वाले सभी निर्वाचनों के लिये वैध होगी जब तक कि सर्विस मतदाता द्वारा नियुक्ति को निरस्त न कर दिया जाय या प्राक्सी की मृत्यु न हो जाय।
श्री सिन्हा ने बताया कि प्राक्सी की नियुक्ति दो प्रकार से की जा सकती है। यदि सर्विस मतदाता फील्ड में तैनात हैं तो वह प्रारूप 13एफ पर अपनी यूनिट के कमाण्डिंग आफिसर से हस्ताक्षर कराकर अपने प्राक्सी को भेज देगा जो नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। यदि सर्विस मतदाता अपने मूल निवास स्थान पर है तो वह और प्राक्सी दोनों नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने फार्म 13एफ पर हस्ताक्षर करके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे देंगे। उन्होंने बताया कि जिस सर्विस मतदाता ने अपना प्राक्सी नियुक्त कर दिया है उसे डाक मतपत्र जारी नहीं किया जायेगा। प्राक्सी सर्विस मतदाता के स्थान पर निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर उसी प्रकार मतदान करेगा जैसे कि अन्य मतदाता करते हैं। यदि वह मतदाता के रूप में स्वयं पंजीकृत है तो अपना मत देने के साथ-साथ सर्विस मतदाता की ओर से भी मत देगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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