मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ परमिट हेतु करना होगा आवेदन
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये है कि यदि कोई मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपनी प्रचार सामग्री राज्य के विभिन्न जिलों के पार्टी कार्यालय में ले जाना चाहता है तो उसे इस कार्य हेतु राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में वाहन परमिट हेतु आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुये बताया कि निर्देश में कहा गया है कि आवेदन पत्र में जिलों के नाम, रूट मैप तथा उन तिथियों को इगिंत करना होगा कि वाहन वहाँ कितने समय तक रहेगा। उन्होंने बताया कि सामान्य वाहन चैकिंग के दौरान इन गाडि़यों की भी चैकिंग की जायेगी।
श्री सिन्हा ने बताया कि विभिन्न जिलों में प्रचार सामग्री भेजने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी गाडि़यो का इस्तेमाल प्रचार वाहन के तौर पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रचार सामग्री भेजने वाली ऐसे गाडि़यों का खर्च राजनैतिक दलों के खर्च में शामिल किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com