भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/नेताओं में एक पदाधिकारी/नेता को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रचार हेतु एक वाहन देने के निर्देश दिये है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुये बताया कि संबंधित दल के पदाधिकारी को वाहन की परमिट प्राप्त करने हेतु एक आवेदन संबंधी जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ करना होगा, जिसमें संबंधित प्रचारक का नाम/वाहन का नाम व संख्या दर्ज करनी होगी। उन्होंने बताया कि आयोग के निदेशानुसार केवल एक ही वाहन की परमिट दी जायेगी। यह परमिट केवल उसी जिले के लिए मान्य होगी जिस जिले के लिए परमिट जारी हुई है। किसी अन्य जिले में इस वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
श्री सिन्हा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त परमिट का रंग स्टार प्रचारक को जारी की गयी परमिट से भिन्न होगा तथा इसे गाडी के शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस पर व्यय होने वाली धनराशि राजनैतिक दल के खाते में जोड़ी जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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