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चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के आयोग के निर्देश

Posted on 28 January 2012 by admin

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाएं।
यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने आज यहाॅं दी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर लगे सभी मतदान कर्मियों को फार्म-12 में पोस्टल बैलेट जारी करने के लिये अपना आवेदन पत्र उपलब्ध कराना होगा। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने प्रशिक्षण के पहले दिन भरा हुआ फार्म-12 जमा कर दें। उन्होंने बताया कि आयोग ने प्रशिक्षण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सादे फार्म-12 रखने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में निर्वाचन कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी करने के प्रबन्ध किये जायेंगे। यह पोस्टल बैलेट मतदान कर्मियों के पहचान पत्र तथा निर्वाचन ड्यूटी नियुक्ति पत्र देखने के बाद जारी किये जायेंगे।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट भेजने में डाक में होने वाले विलम्ब और कर्मियों की सुविधा को देखते हुये आयोग ने यह निर्णय लिया है कि पोल्ड बैलेट पेपर तथा फार्म-13ए में निर्वाचक द्वारा की गयी घोषणा के फार्म जमा करने के लिये ‘पोस्टल बैलेट सुविधा केन्द्र‘ बनाया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस केन्द्र पर एक सील्ड बाक्स रखा जायेगा जिसमें कर्मी अपने पोस्टल बैलेट डाल सकेंगे। यह कार्य सीधे रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा और इसकी पूरी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। इस केन्द्र की आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जैसे ही नाम वापसी के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया जाता है सभी विधान सभा क्षेत्रों के जनपदों में पोस्टल बैलेट की छपाई का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत एक जिम्मेदार अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रारम्भ किया जायेगा। पोस्टल बैलेट की छपाई का काम पूरा होने पर उनको भेजने का कार्य उस जिला मुख्यालय से सम्पन्न होगा। इस कार्य के लिए रिटर्निंग आफिसर अधिकारियों का एक दल जिसमें एक ए.आर.ओ. सम्मिलित होगा को चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की जिनको पोस्टल बैलेट भेजे जाने हैं संबंधित स्टेशनरी के साथ उपलब्ध करायेगा। उन्होंने बताया कि निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी पोस्टल बैलेट भेजने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करंेगे।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिये है कि जिला निर्वाचन अधिकारी डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि डाक विभाग के अधिकारियों को पोस्टल बैलेट बिना किसी विलम्ब के प्राप्त हो जाएं जिससे कि वे संबंधित कर्मियों को बिना किसी देरी के भेजे जा सकें। भेजे गये पोस्टल बैलेट्स का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण एक रजिस्टर में रखा जायेगा जिसमें डाक विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगे। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चुनाव पर्यवेक्षकों में से एक पोस्टल बैलेट के भेजने की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे और पोस्टल बैलेट के भेजने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् विस्तृत रिपोर्ट जल्दी आयोग को भेजेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जायेगी।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिये है कि जैसे ही रिटर्निंग आफिसर को पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर से प्राप्त होते हैं वह प्रतिदिन संबंधित पर्यवेक्षक को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें पोल्ड पोस्टल बैलेट का लेखा-जोखा भेजा जायेगा। चुनाव पर्यवेक्षक जब विधान सभा क्षेत्र में चुनाव सम्पन्न होने के बाद जैसे ही क्षेत्र छोड़ते हैं वे क्षेत्र छोड़ने की तिथि तक प्राप्त पोस्टल बैलेट की संख्या का उल्लेख आयोग को अपनी भेजी गयी रिपोर्ट में करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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