भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश जारी
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधान सभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र दिवस समारोहों में राजनैतिक महानुभावों की उपस्थिति के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने सभी को समान अवसर उपलबध कराने के उद्देश्य से यह निर्देश दिये हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी केन्द्रीय मंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण या कोई अन्य राजनैतिक महानुभाव जिनमें पूर्व सांसद भी शामिल हंै अपने गृह जनपद अथवा विधान सभा क्षेत्र जहां से वह प्रत्याशी हैं अथवा प्रत्याशी होने की संभावना है, में आयोजित किये जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में किसी को सम्मानित नहीं करेंगे।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंत्रीगण सरकारी वाहन का प्रयोग कार्यालय कार्य के लिए अपने घर से कार्यालय आने व जाने के लिए करने हेतु अधिकृत हैं परन्तु सरकारी वाहन का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा किसी भी राजनैतिक गतिविधि जिसमें पार्टी कार्यालय यदि वह कार्यालय आने-जाने के मार्ग में पड़ता है, हेतु नहीं किया जा सकेगा। मंत्रीगणों द्वारा पायलेट कार, लाल बत्ती की गाड़ी, सायरन लगी गाड़ी अथवा किसी भी प्रकार का वाहन जिससे उनकी उपस्थिति का आभास होता हो, का प्रयोग चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकेगा चाहे उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सुरक्षा कवच जिसमें सशस्त्र कर्मियों की उपस्थिति जरूरी हो, प्रदान क्यों न किया गया हो।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनैतिक महानुभाव यदि वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उसी स्थान से सीधे गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन स्थल तक यात्रा हेतु सरकारी वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। इस पर आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रयोजन के हेतु उन्हें प्रचार स्थल से अपने मुख्यालय से होकर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने पुनः दोहराया है कि मंत्रीगण अपने गृह जनपद अथवा ऐसे जनपद जहां से वे विधान सभा प्रत्याशी हैं अथवा प्रत्याशी होने की संभावना है, में झण्डा नहीं फहरा सकेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com