नामांकन के समय आर.ओ. कक्ष में उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति रह सकते हैं उपस्थित
प्रदेश के विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 में तीसरे चरण के 4 मण्डलों- फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी एवं विन्ध्याचल के 10 जिलों-छत्रपति शाहूजी महराजनगर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर, चन्दौली, वाराणसी, संत रविदासनगर, मिर्जापुर, एवं सोनभद्र में कुल 56 निर्वाचन क्षेत्रांे में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है। नामांकन की अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2012 निर्धारित है। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच की जायेगी। उम्मीदवारी वापस लेेने की अन्तिम तिथि 01 फरवरी 2012 है तथा मतदान आगामी 15 फरवरी को होगा।
यह जानकारी आज यहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 के प्रथम चरण में कुल 1000 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये गये थे जिनमें से दिनांक 20 जनवरी, 2012 को नामांकन पत्रों की जांच में 61 नामांकन अवैध पाये गये और आज 11 उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए गए हैं। अब 928 उम्मीदवार शेष हैं। प्रथम चरण में नाम वापसी की अन्तिम तिथि 23 जनवरी निर्धारित है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में जिनमें बीजेपी के 10, आईएनसी के 14, बीएसपी के 8, एनसीपी के 10, सीपीआई के 4, सीपीआईएम के 1 तथा सपा के 9, आरएलडी के 1 तथा निर्दलीय एवं अन्य के 226 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये गये। उन्होेंने बताया कि आज कुल 283 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया। इस चरण में अब तक कुल 788 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये गये हैं।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तीसरे चरण में पहले दिन आज कुल 18 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये गये, जिनमें बीजेपी के 1, आईएनसी के 3, बीएसपी के 1, सपा के 1 तथा निर्दलीय व अन्य के 12 उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1.76 करोड़ है जो मतदान तिथि 15 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव वाले जनपदों में लगभग 11.60 हजार पोलिंग सेन्टर तथा लगभग 17.90 हजार पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में लगभग 20 हजार ईवीएम का प्रयोग होगा।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस में नामांकन पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे के मध्य लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आर.ओ/ए.आर.ओ. के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन ले जाये जा सकते हैं और आर.ओ. के कक्ष में उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो सकता है परन्तु अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर उसे मतदाता सूची का उद्धरण दाखिल करना चाहिये लेकिन प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिये जिस क्षेत्र से उम्मीदवार नामांकन भर रहा है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com