- 4 मण्डलों के 10 जिलों में 56 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा नामांकन
- तीसरे चरण में लगभग 1.76 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान
- लगभग 20 हजार ईवीएम का होगा प्रयोग
- सामान्य उम्मीदवारों की जमानत राशि 10 हजार रूपये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 हजार
- राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म ‘ए’ और ‘बी’ दाखिल करना आवश्यक
- फार्म ‘बी’ नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को 3.00 बजे तक दाखिल किया जा सकता है
- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए एक तथा अन्य उम्मीदवारों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक
प्रदेश के विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 के तीसरे चरण में 10 जिलों के 56 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया कल दिनांक 21 जनवरी से शुरू होगी। नामांकन प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद से प्रारम्भ हो जायेगी। तीसरे चरण में 4 मण्डलों- फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी एवं विन्ध्याचल के 10 जिलों-छत्रपति शाहूजी महराजनगर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर, चन्दौली, वाराणसी, संत रविदासनगर, मिर्जापुर, एवं सोनभद्र में निर्वाचन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2012 निर्धारित है। 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच की जायेगी। उम्मीदवारी वापस लेेने की अन्तिम तिथि 01 फरवरी 2012 है तथा मतदान आगामी 15 फरवरी को होगा।
यह जानकारी आज यहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 के तीसरे चरण में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1.76 करोड़ है जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या लगभग 96.46 लाख तथा महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 79.44 लाख है। उन्होंने बताया कि चुनाव वाले जनपदों में लगभग 11.6 हजार पोलिंग सेन्टर तथा लगभग 17.9 हजार पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में लगभग 20 हजार ईवीएम का प्रयोग होगा।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि विधानसभा के लिये नामांकन पत्र फार्म-2बी में उम्मीदवारों द्वारा भरे जायेंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में नामांकन पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे के मध्य लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आर.ओ/ए.आर.ओ. के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन ले जाये जा सकते हैं और आर.ओ. के कक्ष में उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो सकता है परन्तु अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर उसे मतदाता सूची का उद्धरण दाखिल करना चाहिये लेकिन प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिये जिस क्षेत्र से उम्मीदवार नामांकन भर रहा है।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ दो शपथ-पत्र दाखिल किये जायेंगे। एक शपथ-पत्र फार्म-26 में क्रिमिनल रिकार्ड का और दूसरा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित सम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित शपथ पत्र होगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 फरवरी, 2011 के निर्देशों के अधीन शपथ-पत्रों का प्रारूप बदल गया है। इसी पुनरीक्षित प्रारूप पर शपथ-पत्र दाखिल किये जायेंगे, पुराने प्रारूप पर नहीं। उन्होंने बताया कि इस प्रारूप में स्वयं के साथ-साथ पत्नी और आश्रितों की सम्पत्तियों और देयताओं का विवरण देना है साथ में पैन नम्बर आदि का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म ए और बी दाखिल करना होगा। फार्म बी नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को 3.00 बजे तक दाखिल किया जाना आवश्यक है।
श्रीमती मेश्राम ने बताया कि शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर नोटराइज होना चाहिये और सारे कालम भरे होने चाहिये। एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्रों के 4 सेट दाखिल किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव हेतु जमानत की राशि रू0 10 हजार है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिये यह राशि 5 हजार होगी। उन्होंने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित फ्री सिम्बल्स में से किसी एक चुनाव चिन्ह का चयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले सरसरी तौर पर एक बार भरे गये विवरणों को देख लेना चाहिये। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय रजिस्टर तथा आयोग के प्रमुख निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जायेंगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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