प्रत्येक चरण के मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व इलेक्ट्रानिक मीडिया पर किसी प्रकार चुनाव सामग्री के प्रसारण पर रोक रहेगी
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि उ0प्र0 विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 के संदर्भ में 28 जनवरी, 2012 पूर्वान्ह 7.00 बजे से 03 मार्च, 2012 सायं 5.30 बजे तक के समय में किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का एक्जिट पोल (निर्गम मत सर्वेक्षण) या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन निषिद्ध होगा।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी सामग्री का प्रदर्शन करने जिसमें ओपीनियन पोल (मत सर्वेक्षण) के परिणाम या किसी अन्य प्रकार के पोल सर्वे के परिणाम शामिल है, प्रत्येक चरण के मतदान के समाप्त होने के लिए निर्धारित किये गये समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के लिए रोक रहेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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