भारतीय नागरिकता हेतु आॅन लाइन आवेदन करना दिनांक 1 दिसम्बर 2011 से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आॅन लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में वेब साइट http:#mha.nic.in/icweb/ic first page.aspx उपलब्ध कराई गयी है।
जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय द्वारा नागरिकता हेतु प्रक्रिया को पारदर्शी , त्वरित और आसान बनाने के उद्देश्य से आन लाइन आवेदन व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी ग्रह मंत्रालय की वेबसाइट ूूूण् उींण्दपबण्पद पर उपलब्ध है। विदेशी भारतीय नागरिकता हेतु तद्नुसार आॅन लाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने पर स्वतः एक इण्टरनेट फाइल नम्बर मिलेगा/आवेदक को तत्पश्चात कम्प्यूटर जेनेरेटेड आवेदन फार्म पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
इस आवेदन पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नागरिकता एक्ट 1955 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नयी व्यवस्था के अनुसार आॅनलाइन आवेदन पत्रों को ही प्रोसेज किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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