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जेल में निरूद्ध प्रत्याशी अपने इलेक्शन एजेन्ट को अपने नाम से खाता खोलने के लिए अधिकृत करेंगे

Posted on 19 January 2012 by admin

भारत चुनाव आयोग का निर्णय

भारत चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जेल में निरूद्ध प्रत्याशी अपने इलेक्शन एजेन्ट को अपने नाम से खाता खोलने के लिए अधिकृत करेंगे। एजेन्ट के नाम से खोले गये खाते का उपयोग केवल चुनाव व्यय के लिये किया जायेगा।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि बैंको द्वारा संयुक्त खाता खोलने के लिए जेल में निरूद्ध प्रत्याशियों की उपस्थिति पर बल दिया जा रहा था अतः आयोग ने जेल में बन्द प्रत्याशियों को अपने इलेक्शन एजेन्ट को खाता खोलने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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