सीडीओ/कार्मिक प्रभारी ने कहा कि आचार संहिता के पालन मे कोई किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य अपराध है, कर्तव्य पालन मे अगर बूथ स्थल पर किसी की मूर्ति उस विघालय मे पाई जायें जहा पर बूथ बनाया गया है तो वह मूर्ति को किसी राजनैतिक व्यक्तित्व होने को दर्शाता है तो उसे अवश्य ढक दिया जायें ये सभी जिम्मेदार पीठसीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी की है। कार्मिक प्रभारी सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी ने बताया 19 से 22 जनवरी के मध्य प्रशिक्षण अवधि मे पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी बूथ स्थानो पर जाकर अवलोकन का कार्य करें और ये देखे कि यथोचित प्रबन्ध है या नही उस विघालय मे निरीक्षण इस बात का करें कि कोई मूर्ति लगी है तो उसे ढक दें। इसके अलावा बूथ स्तर सो 100 मीटर की परिधि मे किसी भी पार्टी का पोस्टर, बैनर, झन्डा नही लगा होना चाहिये। मतदेय स्थल गोपनीय हो तथा उसमे रोशनी का प्रबन्ध होना चाहियें। जनपद मे भयमुक्त निष्पक्ष मतदान हेतु प्रशासन कटिबद्व है ये भी निर्देश दिये गये है या लापरवाही करने पर एफआईआर दर्ज करके चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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