भारत निर्वाचन आयोग ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन में मतदान के अंतिम दिन 3 मार्च दिवस के उपरांत सायं 5.30 बजे तक किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का निर्गम मत सर्वेक्षण करवाना या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार कराना निषिद्ध घोषित कर दिया है।
आयोग के सचिव आशीष चतुर्वेदी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 क की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसकी उप धारा-(2) के खण्ड-ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह अधि-सूचित किया है। साथ ही निर्दिष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधि-नियम की धारा-126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलैक्ट्राॅनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण या अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित किए गये समय से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक लगा दी जायेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने सभी आर.ओ./ए.आर.ओ. को इसकी प्रति भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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