डमी उम्मीदवारों को मिलने वाली सुविधा का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार में करने वाले प्रत्याशी भी नहीं बचेंगे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में डमी उम्मीदवारों पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्यवाई करने के निर्देश दिये हैं। अब जो भी उम्मीदवार डमी उम्मीदवार के रूप में पकड़ा जायेगा उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाई होगी।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को डमी उम्मीदवारों के ऊपर चुनाव प्रचार शुरू होते ही नजर रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ दल/प्रत्याशी अपने चुनावी खर्च एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए डमी उम्मीदवारों का नामांकन करा देते हैं तथा वे चुनावों के दौरान डमी उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं जैसे वाहनों, पोलिंग एजेण्टों तथा मतदान के दिन तीन गाडि़यों का भी लाभ लेते हैं।
श्री सिन्हा ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार अब यदि किसी डमी उम्मीदवार के वाहनों का किसी अन्य प्रत्याशी/दल द्वारा अपने प्रचार-प्रसार में प्रयोग किया जाता है या डमी उम्मीदवार के वाहन में अन्य प्रत्याशी/दल से संबंधित प्रचार सामग्री एवं अन्य सामग्री पायी जाती है तो ऐसी दशा में तत्काल उसकी वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा गवाहों के बयान भी दर्ज करानेे के साथ-साथ डमी उम्मीदवारों को नोटिस भी जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एवं मतदान की तिथि में रिटर्निंग आफिसरों द्वारा चुनाव कार्यो में लगी गाडि़यों पर विशेष नजर रखी जायेगी कि इसका इस्तेमाल किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा न किया जाय। यदि डमी उम्मीदवारों की इस प्रकार के कार्यो में संलिप्तता पायी जाती है तो उनको तत्काल नोटिस जारी कर कानूनी कार्यवाई की जायेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डमी उम्मीदवार साबित होने पर वे जिस प्रत्याशी के लिए कार्य करने के दोषी पाये जायेंगे उस प्रत्याशी को यह नोटिस दी जायेगी कि क्यों न डमी उम्मीदवार का खर्च उस प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ दिया जाय जिसके लिए डमी उम्मीदवार, कार्य करने का दोषी सिद्ध होता है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवारों के लिए काम न कर पाये। आयोग ने इन आदेशांे की जानकारी सभी राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com