भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा निर्वाचन-2012 को मतदेय स्थलों पर महिला मतदाताओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। आयोग द्वारा चुनावों में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से दिये गये निर्देशों के अनुसार ऐसे स्थानों जहां पर एक भवन/परिसर में दो पोलिंग स्टेशन स्थापित किये गये हों वहां एक केन्द्र पुरूषों तथा एक केन्द्र महिलाओं के लिए आवंटित किये जाने में कोई आपत्ति आयोग को नहीं है।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने आज यहां यह जानकारी दी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जहां महिला मतदाता भारी संख्या में हैं और उनमें पर्दानशीन औरतों की संख्या काफी है ऐसे केन्द्रों पर महिला मतदाताओं की पहचान के लिए महिला मतदान अधिकारी नियुक्ति कीे जानी चाहिए।
श्रीमती मेश्राम ने यह भी बताया कि आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि जो महिलायें पोलिंग स्टेशन पर मत देने आती हैं उन पर विभिन्न घरेलू कार्य निपटाने का भी दायित्व होता है। अतः आयोग ने निर्देश दिये हैं कि मतदेय स्थल पर एक पुरूष मतदाता के बाद दो महिला मतदाताओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने बताया कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे आयोग के निर्देशों का अध्ययन कर समस्त रिटर्निंग आफिसर्स, सहायक रिटर्निंग आफिसर्स एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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