रिटर्निंग आफीसर मतदान के दिन इस प्रकार की गाडि़यों एवं पोलिंग एजेण्टों पर विशेष ध्यान रखें
भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई भी डमी उम्मीदवार पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा 171-एच के तहत कार्यवाई की जायेगी।
यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे डमी उम्मीदवारों पर चुनाव प्रचार शुरू करने के दिन से ही फील्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन पर पैनी नजर रखने के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में यह आया है कि कुछ दल अपने चुनावी खर्च एवं अन्य सुविधाओं हेतु डमी उम्मीदवारों का नामांकन करा देते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव के लिए मिलने वाली सुविधाओं जैसे वाहनों, पोलिंग एजेण्टों तथा मतदान के दिन तीन गाडि़यों का लाभ उठाते है और वह प्रचार के दौरान डमी उम्मीदवारों के वाहनों का इस्तेमाल कर अपना चुनाव प्रचार करते हैं।
श्री सिन्हा ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार के वाहनों का किसी अन्य उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जाता है या उसमें दूसरे उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार सामग्री एवं अन्य सामग्री पाये जाने पर तत्काल उसकी वीडियोग्राफी करायी जाय तथा गवाहो के बयान भी दर्ज कराये जाएं साथ ही ऐसे डमी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया जाय। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान एवं मतदान की तिथि में रिटर्निंग आफीसर इस प्रकार की गाडि़यों एवं पोलिंग एजेण्टों पर विशेष ध्यान रखें कि यह किसी अन्य उम्मीदवार के लिए तो कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि डमी उम्मीदवार इस प्रकार के कार्यो में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनको तत्काल नोटिस जारी करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डमी उम्मीदवार साबित होने पर वह जिस उम्मीदवार के लिए कार्य कर रहा है उसको यह नोटिस जारी की जायेगी कि क्यों न डमी उम्मीदवार का खर्च आपके खर्चे में जोड़ दिया जाय। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के आर0ओ0 इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में संलिप्त न हो। उन्होंने कहा कि आयोग के इन आदेशों की जानकारी सभी राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को देने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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