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उम्मीदवारी वापस लेने की अन्तिम तिथि 23 जनवरी निर्धारित की गयी है

Posted on 12 January 2012 by admin

रदेश के विधानसभा निर्वाचन के प्रथम चरण में 4 मण्डलों-लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती के 10 जिलों-सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर एवं बस्ती के 55 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है जो 19 जनवरी, 2012 तक चलेगी। आज दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया जिसमें विधानसभा क्षेत्र-268 बाराबंकी से   श्री मुकेश सिंह उम्मीदवार एवं जनपद गोण्डा के विधानसभा क्षेत्र-302 शोहरतगढ़ से     श्री सिराज मलिक उर्फ सिराज अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया।
यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशनों की जांच 20 जनवरी, 2012 को की जायेगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अन्तिम तिथि 23 जनवरी निर्धारित की गयी है। मतदान 8 फरवरी को होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 के प्रथम चरण में मतदाताओं की कुल संख्या 17044561 (एक करोड़ सत्तर लाख चैवालीस हजार पांच सौ इकसठ) है जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 9287233 (बानबे लाख सत्तासी हजार दो सौ तैंतीस) महिला मतदाताओं की संख्या 7756551 (सतहत्तर लाख छप्पन हजार पांच सौ इक्यावन) है। उन्होंने बताया कि चुनाव वाले जनपदों में 13186 पोलिंग सेण्टर तथा 17621 पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में 19383 ईवीएम का प्रयोग होगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि विधानसभा के लिये नामांकन पत्र फार्म-2बी में उम्मीदवारों द्वारा भरे जायेंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में नामांकन 11.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आर.ओ/ए.आर.ओ. के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में  3 वाहन ले जाये जा सकते हैं और आर.ओ. के कक्ष में उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के उम्मदवारों को एक प्रस्तावक तथा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार प्रदेश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो सकता है परन्तु अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने पर उसे मतदाता सूची का उद्धरण दाखिल करना चाहिये लेकिन प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिये जिस क्षेत्र से उम्मीदवार नामांकन भरा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ दो शपथ-पत्र दाखिल किये जायेंगे। एक शपथ-पत्र फार्म-26 में क्रिमिनल रिकार्ड का और दूसरा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित सम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित शपथ पत्र होगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 फरवरी, 2011 के निर्देशों के अधीन शपथ-पत्रों का प्रारूप बदल गया है। इसी पुनरीक्षित प्रारूप पर शपथ-पत्र दाखिल किये जायेंगे, पुराने प्रारूप पर नहीं। उन्होंने बताया कि इस प्रारूप में स्वयं के साथ-साथ पत्नी और आश्रितों की सम्पत्तियों और देयताओं का विवरण देना है साथ में पैन नम्बर आदि का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म ए और बी दाखिल करना होगा। फार्म बी नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को   3.00 बजे तक दाखिल किया जाना आवश्यक है।
श्री सिन्हा ने बताया कि शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर नोटराइज होना चाहिये और सारे कालम भरे होने चाहिये। एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्रों के 4 सेट दाखिल किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव हेतु जमानत की राशि रू0 10 हजार है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिये यह राशि 5 हजार होगी। उन्होंने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित फ्री सिम्बल्स में से किसी एक चुनाव चिन्ह का चयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले सरसरी तौर पर एक बार भरे गये विवरणों को देख लेना चाहिये। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय रजिस्टर तथा आयोग के प्रमुख निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जायेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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